ग्रामीण डाक सेवकों को मिलनेवाले भत्ते, बोनस, अवकाश और अन्य लाभ |
वार्षिक वृद्धि ,भत्ते और बोनस
i) 3% वार्षिक वृद्धि –
टीआरसीए की दर में 3 % की दर से वार्षिक वृद्धि होगी । वार्षिक वृद्धि 12 महीने की निरंतर सेवा पूरी करने पर प्रभावी होगी । टीआरसीए में वार्षिक वृद्धि की दो तिथियां होंगी
नामत : पहली जुलाई और पहली जनवरी और जीडीएस अपने नियोजन की तिथि के आधार पर , दोनों में से एक तिथि पर टीआरसीए की केवल एक वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा ।
ii) कार्यालय रख – रखाव भत्ता-
(केवल बीपीएम के लिए ) – बीपीएम द्वारा डाकघर हेतु उपलब्ध कराया गया स्थान , जो मानकों को पूरा करता हो , के लिए 500 / – रु .
गैर – मानक / किराया मुक्त स्थान पर शाखा डाकघर हो – 250 / – रु . कार्यालय रख-रखाव भत्ता मिळता है।
नियत लेखा सामग्री प्रभार-
केवल एबीपीएम और डाक सेवकों के लिए 25 / – रू .
सायकील रख-रखाव-
180 / – रु . प्रतिमाह की दर से
iii) संयुक्त ड्युटी भत्ता-
वितरण अथवा डाक ठुलाई कार्य के लिए बीपीएम को 45 / – रु . प्रतिदिन , लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 1170 / – रु . प्रतिमाह होगी ।
वितरण और डाक ढुलाई कार्य के लिए बीपीएम को 90 / – रु . प्रतिदिन , लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 2340 / – रु . प्रतिमाह होगी ।
संतान शिक्षा सुविधा भत्ता-
संतान शिक्षा सुविधा भत्ते की प्रतिपूर्ति का दावा केवल दो सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए किया जा सकता है (अपवाद – जन्म जुड़वां / एक से अधिक बच्चों) संतान शिक्षा सुविधा भत्ते की प्रतिपूर्ति राशि प्रत्येक बच्चे के लिए 6000 रुपए वार्षिक ( नियत ) होगी । दावा करने के लिए , जीडीएस को दावा की गई अवधि / वर्ष के लिए संस्था के प्रमुख द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । यदि बच्चा किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण भी हो जाता है , तो भी संतान शिक्षा सुविधा भत्ते की प्रतिपूर्ति को नहीं रोका जाएगा ।
दिव्यांग बच्चों के लिए ऊपरी आयु सीमा 22 वर्ष निर्धारित की गई है । अन्य बच्चों के मामले में आयु सीमा 20 वर्ष या 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण होने तक होगी , जो भी पहले हो ।
आयु की कोई न्यूनतम सीमा नहीं होगी । संतान शिक्षा सुविधा भत्ते की प्रतिपूर्ति शिक्षा बोर्ड विश्वविद्यालयों से संबद्ध स्कूलों या जूनियर कालेजों द्वारा आयोजित 11 वीं और 12 वीं कक्षाओं सहित नर्सरी से बारहवीं कक्षा तक के बच्चों के लागू होगी ।
iv) दिवाली बोनस –
ग्रामीण डाक सेवकों को बोनस का अनुग्रह भुगतान, जो सभी नियुक्ति औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद नियमित रूप से नियुक्त किए जाते हैं, उन्हे 60 (साठ) दिनों के भत्ता/मजदूरी के बराबर भुगतान किया जाता है।
बोनस 7000/- रुपये प्रति माह तक सीमित रहेगा। यह लगभग ₹ 13816 तक मिलता है
v) सेवानिवृत्ति लाभ
जीडीएस उपदान-
जीडीएस उपदान की संशोधित दर से अधिकतम सीमा 1,50,000 / – रु .
सेवा – विच्छेद राशि –
प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 4000 / – रु . की दर से किया जाएगा ।
सेवा – विच्छेद राशि की संशोधित दर ( अर्थात अधिकतम सीमा 1,50,000 / – रु . ) का भुगतान 01.07.2018 के बजाय 01.01.2016 से किया जाएगा ।
अवकाश
vi) सवेतन अवकाश-
अवकाश ग्रामीण डाक सेवक को प्रतिवर्ष 20 दिन की दर से , अथवा सरकार द्वारा समय – समय पर निर्धारित अन्य दर से , सवेतन अवकाश प्रदान किया जा सकेगा ।
इस अवकाश को जमा नहीं किया जा सकेगा ।
vii) मातृत्व अवकाश-
महिला ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्टमास्टरों / सहायक शाखा पोस्टमास्टरों / डाक सेवकों के मामले में 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा. मातृत्व अवकाश प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ सक्षम प्राधिकारी , संबंधित डिवीजन प्रमुख होंगे ।
viii) आकस्मिक छुट्टी-
आकस्मिक ‘ छुट्टी नियोजन की अवधि के एक पूरे कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 05 दिनों अथवा इसके अनुपात में छुट्टी प्रदान की जाएगी । आकस्मिक छुट्टी किसी भी आकस्मिक / वैयक्तिगत आवश्यकताओं के लिए प्रदान की जाएगी ।
एक बार में 02 दिन से ज्यादा की आकस्मिक छुट्टी प्रदान नहीं की जाएगी । बीपीएम के लिए डिवीजन कार्यालय से अथवा ( एबीपीएम / डाक सेवक ) के लिए उप डिवीजन कार्यालय वरिष्ठ पोस्टमास्टर / पोस्टमास्टर की पूर्व मंजूरी आवश्यक है
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